इस तारीख से शुरू होगा पंजाब का बजट सत्र; मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, गवर्नर और भगवंत मान सरकार को कोर्ट ने कहीं ये बातें
Punjab Budget Session Hearing in Supreme Court
Punjab Budget Session Hearing in Supreme Court: पंजाब में गवर्नर और भगवंत मान सरकार के बीच टकराव के चलते बजट सत्र का मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। दरअसल, मान सरकार ने गवर्नर द्वारा बजट सत्र को मंजूरी न दिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। जिसपर आज जब सुनवाई हुई तो गवर्नर के वकील ने कहा कि, बजट सत्र पर मंजूरी से मना नहीं किया गया है। यानि गवर्नर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह स्पष्ट कर दिया गया कि पंजाब के बजट सत्र की मंजूरी उनके द्वारा नहीं रोकी गई है। वहीं गवर्नर की तरफ से दी गई इस जानकारी से अब यह भी स्पष्ट हो गया कि पंजाब का बजट सत्र अपने तय शेड्यूल पर 3 मार्च से ही शुरू होगा।
गवर्नर और भगवंत मान सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
रिपोर्ट्स के अनुसार, बजट सत्र के इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर और भगवंत मान सरकार के बीच टकराव पर भी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, संवैधानिक दायरे के अंदर अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हर हाल में यह तय किया जाए कि संवैधानिक दायरे में संवैधानिक संवाद ही हो। इसलिए गवर्नर अगर सरकार से कोई जानकारी मांगते हैं तो सरकार को जानकारी देनी होगी। सरकार इसके लिए बाध्य है। इसके अलावा गवर्नर द्वारा विधानसभा सत्र भी नहीं रोका जा सकता है। टकराव का मतलब यह नहीं है कि विधानसभा सत्र में देरी की जाए।
पंजाब में 10 मार्च को बजट पेश होगा
बतादें कि, पंजाब का बजट सत्र 3 मार्च को शुरू होगा। 10 मार्च को आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। G 20 के चलते बजट सत्र दो हिस्सों में होगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 11 मार्च तक होगा। इसके बाद बजट सत्र की दूसरे हिस्से की कार्यवाही 22 मार्च को शुरू होगी और 23 मार्च को छुट्टी के साथ 24 मार्च तक चलेगी।